Income tax ITR Filing due Date
जश्न का माहौल है हर तरफ नए साल की तैयारियां जोरों से चल रही हैं लोगों के अंदर खुशी का माहौल है लेकिन इन सब के बीच एक चीज और जरूरी है और वो है Income Tax Return File करना यदि आप भी टैक्स पेयर हैं तो हो जाएं सावधान 31 दिसंबर तक पहले भरें इनकम टैक्स रिटर्न, वर्ना चुकानी होगी बड़ी कीमत
शुक्रवार है आयकर रिटर्न भरने का आखिरी दिन
2021-22 Assessment Year के लिये इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग की डेडलाइन 31 दिसंबर है 2021 खत्म हो रही है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 29 दिसंबर तक 5.09 करोड़ टैक्सपेयर्स रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. जिसमें केवल 29 दिसंबर को ही करीब 23.24 लाख टैक्सपेयर्स ने आयकर रिटर्न भरा है. इसलिए अपना आयकर रिटर्न जरुर 31 दिसंबर तक दाखिल कर लें. अगर आप शुक्रवार 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न भरते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा.
अगर 31 दिसंबर 2021 के बाद भरा आयकर रिटर्न तो चुकानी पड़ेगी कीमत
आपको बता दें यदि आपने आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न भरने पर तो 5,000 रुपये पेनल्टी भरना होगा. और यदि आपने 31 मार्च 2022 के बाद 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न भरा तो 10,000 रुपये पेनल्टी भरना होगा. और यदि 5 लाख रुपये से आय कम है तो 1,000 रुपये पेनल्टी भरना होगा. इसलिए यदि पेनल्टी देने से बचना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2022 से पहले आयकर रिटर्न जरुर भर लें.
क्या आई टी आर फाइलिंग डेडलाईन होगी एक्सटेंड ?
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आम टैक्सपेयर्स जिनके खातों के लिए ऑडिट की जरूरत नहीं होती है उनके लिये इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है? हालांकि इस पर से पर्दा उठना बाकी है. लेकिन आप बातों की परवाह ना करते हुए 31 दिसंबर 2021 से पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर लें. इनकम टैक्स विभाग भी बार बार यही अनुरोध कर रहा है.
आशा है आपको हमारा द्वारा लिखे गए इस लेख से काफ़ी जानकारी मिली होगी ऐसे ही लगातार लेख पढ़ते रहने के लिए बने रहें हमारे साथ इस लेख को पढ़ने के लिए ह्रदय से बहुत बहुत आभार एवम् नए साल की बहुत बहुत बधाई Happy New Year
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